हमारे भारत में जो गांजा,देशी शाराब,अफीम,चरस की जो बिक्री होती है। ये कानूनी अपराध के अंदर आते है। जी इसकी बिक्री करता है॥ उसे पकडे जाने पर सजा होती है। लेकिन वाही व्यक्ति और अन्य व्यक्ति भी फिर से बिक्री करते है। क्या इसमे प्रशाशन का लचर प्रधार्शन दोषी है ..की क्या उन्हें बेचने की आजादी है। क्या कोई अन्य कारन है जो दिल्ली जैसे बड़े बड़े शहरों में इसकी खपत ज्यादा है। और बिकता । भी अधिक है ॥ कौन जिम्मेदार है॥
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